
5 लेयर से ज़्यादा सेब पैकिंग पर रोक, दोषियों पर गिरेगी गाज
हिमाचल सरकार का बड़ा आदेश – सेब पैकेजिंग में 6 लेयर अब गैरकानूनी
IBEX NEWS,शिमला
हिमाचल प्रदेश सरकार ने सेब पैकेजिंग को लेकर सख़्ती दिखाते हुए 6 लेयर वाले बॉक्स पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया है। कृषि उपज मंडी समिति (ढली , शिमला) की ओर से जारी आदेश में साफ कहा गया है कि अब केवल अधिकतम 5 लेयर तक ही सेब पैकिंग की अनुमति है।

यह उच्च अधिकारियों के संज्ञान में आया है कि कुछ व्यापारी/कमीशन एजेंट सेब को 6 लेयर प्रति कार्टन/डिब्बे में बेचने की प्रथा अपना रहे हैं, जो सरकार के दिशा-निर्देशों का स्पष्ट उल्लंघन है।
सचिव
कृषि-उत्पाद विपणन समिति,
(एस एंड के) ढली, शिमला-171012
नोटिस में उल्लेख किया गया है कि कुछ व्यापारी और कमीशन एजेंट नियमों की अनदेखी करते हुए 6 लेयर वाले बॉक्स में सेब की बिक्री कर रहे हैं, जो कि सरकारी दिशा-निर्देशों का उल्लंघन है।
सभी निरीक्षण अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि अपने-अपने क्षेत्रों में कड़ाई से इन आदेशों की पालना सुनिश्चित करें और नियम तोड़ने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करें।
सरकार ने चेतावनी दी है कि इस आदेश का उल्लंघन करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा और दोषियों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे।




