
भारी बर्फबारी और ब्लैक आइसिंग को देखते हुए जिला प्रशासन का एहतियाती निर्णय
यात्रियों की सुरक्षा सर्वोपरि, आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत सख्त कार्रवाई की चेतावनी
स्थानीय निवासियों व पर्यटकों से अनावश्यक यात्रा से बचने और एडवाइजरी का पालन करने की अपील
IBEX NEWS,शिमला
जिला लाहौल-स्पीति में शीत ऋतु के दौरान ऊपरी क्षेत्रों तथा कुंजुम दर्रे में बढ़ती ठंड, लगातार बर्फबारी तथा सड़कों पर ब्लैक आइसिंग की गंभीर स्थिति को देखते हुए यात्रियों की सुरक्षा सर्वोपरि रखते हुए लिया गया आवश्यक प्रशासनिक निर्णय
उपायुक्त लाहौल-स्पीति एवं अध्यक्ष, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, श्किरण भदाना (आईएएस) द्वारा कार्यालय आदेश संख्या DDMA/BRO/2025, दिनांक 21 नवम्बर 2025 के तहत यह निर्देश जारी किए गए हैं कि ग्राम्फू से लोसर (राष्ट्रीय राजमार्ग 505) मार्ग पर दिनांक 25 नवम्बर 2025 से अगले आदेश तक सभी प्रकार का यातायात पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।
शीतकाल में इस मार्ग पर भारी बर्फबारी एवं ब्लैक आइसिंग के कारण वाहन फिसलने की घटनाएं बढ़ जाती हैं, जिससे यात्रियों की जान को गंभीर खतरा उत्पन्न होता है। अतीत में कई बार फंसे यात्रियों को बचाने के दौरान राहत एवं बचाव दल को अत्यंत जोखिमपूर्ण परिस्थितियों का सामना करना पड़ा है। इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए प्रशासन द्वारा यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है।
जिला प्रशासन समस्त नागरिकों, पर्यटकों एवं स्थानीय निवासियों से अपील करता है कि वे इन क्षेत्रों की यात्रा का जोखिम न लें, अनावश्यक आवाजाही से बचें तथा प्रशासन द्वारा समय-समय पर जारी एडवाइजरी का पालन करें।
आदेश का उल्लंघन आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005 की धारा 51 के अंतर्गत दंडनीय है, जिसके तहत एक वर्ष तक के कारावास, जुर्माना अथवा दोनों का प्रावधान है। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि किसी भी आपात स्थिति में शीघ्र सहायता उपलब्ध कराने हेतु संबंधित विभाग हाई अलर्ट पर रखे गए हैं।




