
भारी भीड़ की आशंका के चलते प्रशासन का आदेश, सुबह 10 से दोपहर 2 बजे तक केवल आपातकालीन सेवाओं को अनुमति
IBEX NEWS,Shimla
सांगला बाज़ार में होली उत्सव के दौरान यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए प्रशासन ने विशेष प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। 3 मार्च 2026 को सुबह 10:00 बजे से दोपहर 2:00 बजे तक सांगला बाजार क्षेत्र में सभी प्रकार के वाहनों की आवाजाही पर रोक रहेगी। इस दौरान केवल एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड और अन्य आपातकालीन सेवा वाहनों को ही अनुमति दी जाएगी।
यह निर्णय होली महोत्सव के दौरान पर्यटकों और स्थानीय श्रद्धालुओं की भारी भीड़ की संभावना को देखते हुए लिया गया है। प्रशासन को आशंका है कि बाजार क्षेत्र में अत्यधिक भीड़ के कारण यातायात जाम और अव्यवस्था की स्थिति पैदा हो सकती है।
उपमंडलाधिकारी (एसडीएम) कल्पा, अमित कल्थाइक ने मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 115 व 116 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह आदेश जारी किया है। आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है।
पुलिस अधीक्षक किन्नौर, एसएचओ सांगला और अन्य संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें और पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती कर भीड़ व यातायात को नियंत्रित करें। साथ ही, जिला जनसंपर्क अधिकारी को निर्देशित किया गया है कि इस आदेश का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए, ताकि स्थानीय निवासी और पर्यटक पहले से ही अपनी आवाजाही की योजना बना सकें।
प्रशासन ने लोगों से सहयोग की अपील करते हुए कहा है कि सार्वजनिक सुरक्षा और सुव्यवस्थित आयोजन के लिए यह कदम आवश्यक है।




