
IBEX NEWS,शिमला
हिमाचल प्रदेश सरकार के शहरी विकास विभाग ने नगर निकायों (ULB) के लिए वार्ड-वाइज आरक्षण रोस्टर जारी कर दिया है। इस संबंध में 4 अप्रैल 2026 को अधिसूचना जारी की गई, जिसके बाद प्रदेशभर में नगर परिषदों और नगर पंचायतों के चुनाव को लेकर हलचल तेज हो गई है।
जारी अधिसूचना के अनुसार, यह रोस्टर हिमाचल प्रदेश म्युनिसिपल एक्ट, 1994 और म्युनिसिपल चुनाव नियम, 2015 के तहत तैयार किया गया है। इसमें संबंधित उपायुक्तों से प्राप्त जानकारी के आधार पर विभिन्न नगर परिषदों और नगर पंचायतों के वार्डों का आरक्षण तय किया गया है।
सरकार द्वारा जारी इस रोस्टर के बाद अब चुनाव लड़ने के इच्छुक उम्मीदवारों ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। संभावित प्रत्याशी अपने-अपने वार्डों में सक्रिय हो गए हैं और जनसंपर्क अभियान को गति दी जा रही है।
इस अधिसूचना की प्रतियां राज्य चुनाव आयोग, सभी उपायुक्तों और शहरी विकास निदेशालय को भी आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजी गई हैं।


















