
IBEX NEWS BUREAU,शिमला/केलांग
जिला मजिस्ट्रेट किरण भड़ाना ने जानकारी देते हुए बताया कि, पुलिस अधीक्षक, जिला लाहौल-स्पीति से पत्र के माध्यम से एक सूचना प्राप्त हुई है, जिसमें जिला लाहौल-स्पीति में प्रस्तावित VVIP दौरे के दौरान यातायात की आवाजाही बंद करने के संबंध में जानकारी दी गई है।
उन्होंने बताया कि स्थापित VVIP सुरक्षा प्रोटोकॉल और CID मुख्यालय द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, सभी हेलीपैड, मार्ग, कार्यक्रमों के स्थल, और वे स्थान जहाँ VVIP का दौरा निर्धारित है, उन सभी को सुरक्षित और संरक्षित रखना अनिवार्य है। साथ ही VVIP दौरे के सुचारू संचालन के लिए तथा सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने हेतु, भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023 की धारा 270, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) 2023 की धारा 163, तथा मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 115 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह आदेश जारी किया गया है कि अटल टनल (नॉर्थ पोर्टल) से सिसू हेलीपैड तक सभी प्रकार के वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी।
इसके अतिरिक्त, नॉर्थ पोर्टल , गुफा होटल से सिसू नर्सरी की ओर जाने वाले क्षेत्र, और सिसू हेलीपैड के क्षेत्रों में वाहनों की पार्किंग, सार्वजनिक भीड़, तथा दुकानें, ढाबे, रेस्टोरेंट और फूड वैन का संचालन भी पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। हालांकि, यह प्रतिबंध सीमा सड़क संगठन (BRO) के वाहनों और आपातकालीन सेवाओं पर लागू नहीं होगा। इनमें एम्बुलेंस, अग्निशमन सेवाएं, पुलिस वाहन और अन्य आवश्यक आपातकालीन सेवाएं शामिल हैं।
उन्होंने बताया कि यह आदेश दिनांक 29-04-2026 को सुबह 7:00 बजे से दोपहर 1:00 बजे तक, अथवा जब तक VVIP का दौरा समाप्त नहीं हो जाता (इन दोनों में से जो भी समय बाद में आए), तक प्रभावी रहेगा और इस आदेश का कोई भी उल्लंघन करने पर संबंधित कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी।




