
IBEX NEWS BUREAU,शिमला, 6 मई।
हिमाचल प्रदेश सरकार ने आगामी पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनावों को ध्यान में रखते हुए राज्य में तीन चरणों में पेड हॉलीडे घोषित किया है। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार 26 मई 2026 (प्रथम चरण), 28 मई 2026 (द्वितीय चरण) तथा 30 मई 2026 (तृतीय चरण) को संबंधित क्षेत्रों में सवेतन अवकाश रहेगा।
सरकार द्वारा जारी आदेशों के तहत इन तिथियों पर हिमाचल प्रदेश में स्थित सभी सरकारी कार्यालय, बोर्ड, निगम, शैक्षणिक संस्थान, औद्योगिक प्रतिष्ठान, दुकाने तथा वाणिज्यिक संस्थान बंद रहेंगे, ताकि कर्मचारी एवं मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें। यह अवकाश दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों पर भी लागू होगा।
अधिसूचना में यह भी स्पष्ट किया गया है कि जिन कर्मचारियों का कार्यस्थल प्रदेश में अलग स्थान पर है लेकिन उनका मतदान संबंधित पंचायत क्षेत्रों में है, उन्हें भी वोट डालने के लिए विशेष आकस्मिक अवकाश प्रदान किया जा सकेगा। इसके लिए संबंधित प्रिसाइडिंग ऑफिसर द्वारा मतदान करने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
राज्य सरकार ने औद्योगिक इकाइयों, दुकानों एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को भी निर्देश जारी करने को कहा है कि वे उक्त मतदान तिथियों पर कर्मचारियों को सवेतन छुट्टी सुनिश्चित करें। साथ ही फैक्ट्रियों में कार्यरत श्रमिकों को भी जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 135-बी के तहत अतिरिक्त भुगतान अवकाश देने के निर्देश दिए गए हैं।
हालांकि यह चुनाव कार्यक्रम कुल्लू जिला के विकास खंड नग्गर के करजान व सोयल तथा विकास खंड आनी के जबन और नमहोग ग्राम पंचायतों पर लागू नहीं होगा।
हिमाचल सरकार के इस फैसले का उद्देश्य अधिक से अधिक मतदान सुनिश्चित करना और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में जनभागीदारी को मजबूत बनाना है।



