
किन्नौर में शराब की बोतलों पर अंकित मूल्य से अधिक पैसे वसूलने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई।
पहली बार पकड़े जाने पर ठेका 1 दिन के लिए सील
दोबारा उल्लंघन पर 2 दिन तक सील सहित वैधानिक कार्रवाई
उपभोक्ता शिकायत करें: 📞 7018101438
सहायक आयुक्त आबकारी विभाग ऋषभ कुमार ने शराब विक्रेताओं को जारी की चेतावनी।
IBEX NEWS BUREAU,शिमला/रिकांगपिओ, 20 मई।
जनजातीय जिला किन्नौर में शराब की बोतलों पर अंकित मूल्य से अधिक राशि वसूलने की लगातार मिल रही शिकायतों के बाद आबकारी विभाग ने कड़ा रुख अपनाया है। सहायक आयुक्त राज्य कर एवं आबकारी विभाग किन्नौर ऋषभ कुमार ने साफ चेतावनी दी है कि ओवररेटिंग करने वाले शराब विक्रेताओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
उन्होंने बताया कि आबकारी नीति के तहत यदि कोई लाइसेंसधारी शराब विक्रेता निर्धारित अधिकतम खुदरा मूल्य (MRP) से ज्यादा या न्यूनतम खुदरा मूल्य से कम पर शराब बेचते हुए पकड़ा जाता है, तो संबंधित शराब ठेके को एक दिन के लिए सील किया जा सकता है। वहीं दोबारा उल्लंघन पाए जाने पर ठेका दो दिनों के लिए सील करने सहित अन्य वैधानिक कार्रवाई भी की जाएगी।
आबकारी विभाग ने जिले के सभी शराब विक्रेताओं को स्पष्ट निर्देश जारी करते हुए कहा है कि उपभोक्ताओं से तय मूल्य से अधिक वसूली किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
सहायक आयुक्त ऋषभ कुमार ने आम लोगों से भी सहयोग की अपील की है। उन्होंने कहा कि यदि किसी शराब ठेके पर बोतल के अंकित मूल्य से अधिक पैसे वसूले जाते हैं, तो उपभोक्ता मोबाइल नंबर 7018101438 पर शिकायत दर्ज करवा सकते हैं।



