
12 छात्राओं से छेड़छाड़ मामले में पॉक्सो कोर्ट का बड़ा फैसला, 25 गवाहों और पुख्ता साक्ष्यों के आधार पर दोषी करार
IBEX NEWS BUREAU,शिमला /रामपुर बुशहर/किन्नौर।
नाबालिग छात्राओं के साथ छेड़छाड़ और अश्लील हरकतों के मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय (पॉक्सो कोर्ट) रामपुर, किन्नौर ने जवाहर नवोदय विद्यालय के पूर्व कला शिक्षक को दोषी करार देते हुए 7 वर्ष के कठोर कारावास और 12 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
दोषी की पहचान 46 वर्षीय रवि कांत झा, निवासी जिला बालाघाट (मध्य प्रदेश) के रूप में हुई है, जो उस समय जवाहर नवोदय विद्यालय में कला शिक्षक के पद पर कार्यरत था।
अभियोजन पक्ष के अनुसार वर्ष 2024 में आरोपी शिक्षक ने विद्यालय में आर्ट्स पीरियड के दौरान 12 छात्राओं के साथ अनुचित व्यवहार और अश्लील हरकतें की थीं। छात्राओं ने साहस दिखाते हुए अपनी आपबीती विद्यालय की काउंसलिंग शिक्षिका को बताई, जिसके बाद स्कूल प्रबंधन ने मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई।
शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। मामले की सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से उप जिला न्यायवादी कमल चंदेल ने प्रभावी पैरवी की। अदालत में 25 गवाहों के बयान और अन्य साक्ष्य प्रस्तुत किए गए, जिनके आधार पर आरोपी का अपराध सिद्ध हुआ।
अदालत ने अपने फैसले में स्पष्ट किया कि बच्चों की सुरक्षा और सम्मान से जुड़े मामलों में किसी भी प्रकार की लापरवाही या अपराध को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। न्यायालय ने दोषी को 7 वर्ष के कठोर कारावास के साथ 12 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में उसे अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
यह फैसला बाल संरक्षण कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन और बच्चों के खिलाफ अपराधों पर न्यायपालिका के सख्त रुख का महत्वपूर्ण उदाहरण माना जा रहा है।



