
IBEX NEWS,शिमला। जिला पुलिस शिमला ने नशा तस्करी के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए Prevention of Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances (PIT NDPS) अधिनियम के तहत एक कुख्यात आरोपी को प्रिवेंटिव डिटेंशन में गिरफ्तार कर तीन माह के लिए जेल भेज दिया है।
पुलिस के अनुसार गगन भूषण पुत्र स्वर्गीय श्री शिशु पाल, निवासी गांव बेजोरी, डाकघर सीमा, तहसील रोहड़ू, जिला शिमला, अवैध नशा गतिविधियों में लगातार संलिप्त पाया जा रहा था। कई बार गिरफ्तारी के बावजूद आरोपी ने नशीले पदार्थों की तस्करी बंद नहीं की, जिसके चलते उस पर निवारक नजरबंदी की कार्रवाई की गई।
चार मामलों में हो चुकी थी गिरफ्तारी
आरोपी को स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम (NDPS Act), 1985 के तहत अब तक चार अलग-अलग मामलों में गिरफ्तार किया जा चुका है—
- एफआईआर संख्या 22/2019 (थाना जुब्बल) — दिनांक 25.03.2019 को धारा 21 व 29 के तहत लगभग 3.25 ग्राम हेरोइन/चिट्टा बरामद।
- एफआईआर संख्या 122/2022 (थाना रोहड़ू) — दिनांक 17.07.2022 को धारा 21 व 29 के तहत लगभग 51.33 ग्राम हेरोइन/चिट्टा बरामद।
- एफआईआर संख्या 123/2022 (थाना रोहड़ू) — दिनांक 17.07.2022 को धारा 21 व 29 के तहत लगभग 118.97 ग्राम हेरोइन/चिट्टा बरामद।
- एफआईआर संख्या 39/2023 (थाना रोहड़ू) — दिनांक 14.02.2023 को धारा 20 व 21 के तहत लगभग 2.10 ग्राम हेरोइन/चिट्टा तथा 113.78 ग्राम चरस बरामद।
लगातार आपराधिक गतिविधियों को देखते हुए जिला पुलिस ने PIT NDPS अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत निवारक नजरबंदी का प्रस्ताव तैयार किया, जिसे स्वीकृति मिलने के बाद आरोपी को हिरासत में लेकर तीन माह के लिए जेल भेज दिया गया है।
जीरो टॉलरेंस नीति पर सख्त अमल
जिला पुलिस शिमला ने स्पष्ट किया है कि नशा तस्करी के विरुद्ध “जीरो टॉलरेंस” नीति अपनाई गई है। इस कार्रवाई का उद्देश्य नशा तस्करी के नेटवर्क को कमजोर करना, युवाओं को नशे के दुष्प्रभाव से बचाना तथा सार्वजनिक शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करना है।
पुलिस ने दोहराया कि भविष्य में भी ऐसे तत्वों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई जारी रहेगी।
— जिला पुलिस शिमला




