
IBEX NEWS,शिमला: हिमाचल प्रदेश सरकार ने प्रदेश के हजारों अनुबंध कर्मचारियों (Contractual Appointees) को बड़ी राहत देते हुए उनके नियमितीकरण (Regularization) के आधिकारिक आदेश जारी कर दिए हैं।
कार्मिक विभाग द्वारा 1 अप्रैल, 2026 को जारी अधिसूचना के अनुसार, जिन कर्मचारियों ने 31 मार्च, 2026 तक अपनी दो साल की निरंतर सेवा पूरी कर ली है, उन्हें नियमित किया जाएगा। इसके साथ ही, जो कर्मचारी 30 सितंबर, 2026 तक दो साल का कार्यकाल पूरा करेंगे, उनके नियमितीकरण की प्रक्रिया भी 30 सितंबर के बाद शुरू कर दी जाएगी।


नियमितीकरण की मुख्य शर्तें:
• रिक्त पदों की उपलब्धता: नियमितीकरण केवल उपलब्ध रिक्त पदों (Available Vacancies) के विरुद्ध ही किया जाएगा।
• वरिष्ठता और पात्रता: यह प्रक्रिया पूरी तरह से वरिष्ठता (Seniority) के आधार पर होगी, बशर्ते कर्मचारी भर्ती एवं पदोन्नति नियमों (R&P Rules) के तहत सभी पात्रता शर्तें पूरी करता हो।
• मेडिकल फिटनेस और चरित्र सत्यापन: नियमितीकरण से पहले संबंधित कर्मचारी का मेडिकल फिट होना और चरित्र सत्यापन (Character Verification) अनिवार्य होगा।
• राज्य में कहीं भी तैनाती: नियमित किए गए कर्मचारियों को प्रदेश के किसी भी कोने में तैनात किया जा सकता है।
• स्क्रीनिंग कमेटी: प्रत्येक विभाग में पात्र कर्मचारियों के चयन के लिए एक स्क्रीनिंग कमेटी का गठन किया जाएगा।



