
IBEX NEWS BUREAU,शिमला/रोहड़ू, 1 जून: थाना रोहड़ू में वर्ष 2022 में दर्ज 52.16 ग्राम हेरोइन (चिट्टा) बरामदगी एवं तस्करी मामले में माननीय विशेष न्यायाधीश, रोहड़ू की अदालत ने फैसला सुनाते हुए दो आरोपियों को दोषी करार दिया है।
अदालत ने मुख्य आरोपी गगन भूषण (37) निवासी ग्राम बिजोरी, तहसील रोहड़ू, जिला शिमला को एनडीपीएस अधिनियम के तहत दोषी ठहराते हुए 4 वर्ष के कठोर कारावास तथा 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में उसे 6 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।
वहीं, सह-आरोपी मनदीपा (26) निवासी तहसील जुब्बल, जिला शिमला को भी दोषी ठहराते हुए 1 माह 15 दिन के कठोर कारावास और 5 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है। जुर्माना न भरने पर उसे 7 दिन का साधारण कारावास भुगतना होगा।
यह मामला थाना रोहड़ू में 17 जुलाई 2022 को एनडीपीएस अधिनियम की धारा 21 एवं 29 के तहत दर्ज किया गया था। मामले की जांच तत्कालीन अन्वेषण अधिकारी एएसआई राकेश कुमार द्वारा की गई थी।
शिमला पुलिस के अनुसार प्रभावी एवं वैज्ञानिक जांच, साक्ष्यों के व्यवस्थित संकलन तथा न्यायालय में सुदृढ़ पैरवी के चलते अभियोजन पक्ष आरोपियों के खिलाफ आरोप सिद्ध करने में सफल रहा। पुलिस ने कहा कि मादक पदार्थों की तस्करी के विरुद्ध अभियान आगे भी जारी रहेगा और ऐसे मामलों में संलिप्त लोगों के खिलाफ कानून के तहत कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।



