प्रदेश उच्च न्यायालय ने वन विभाग में की जा रही वन मित्र भर्ती मामले में राज्य सरकार से दो हफ्ते में जवाब दायर करने को कहा है। वीरवार को न्यायाधीश संदीप शर्मा ने मामले की सुनवाई की। सरकार ने लीगल एडवाइज़ को समय माँगा।

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विभाग ने वन मित्रों के 2061 पदों को भरने की प्रकिया शुरू की है। 

अधिसूचना के तहत तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पदों की सीधी भर्ती के लिए साक्षात्कार (इंटरव्यू) करने की प्रकिया को समाप्त कर दिया गया है, इसके बावजूद विभाग ने वन मित्रों के लिए 10 अंक का इंटरव्यू तय किया है।

IBEX NEWS,शिमला।

हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने वन मित्र भर्ती मामले में राज्य सरकार से दो हफ्ते में जवाब दायर करने को कहा है। वीरवार को न्यायाधीश संदीप शर्मा ने मामले की सुनवाई की। सरकार ने मामले पर और अधिक कानूनी राय लेने के लिए अदालत से समय मांगा था। हाईकोर्ट ने वन मित्र भर्ती के मामले में पहले ही रोक लगा रखी है।

याचिका में सरकार की तरफ से 7 अप्रैल 2017 की अधिसूचना को चुनौती दी गई है। अधिसूचना के तहत तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पदों की सीधी भर्ती के लिए साक्षात्कार (इंटरव्यू) करने की प्रकिया को समाप्त कर दिया गया है, इसके बावजूद विभाग ने वन मित्रों के लिए 10 अंक का इंटरव्यू तय किया है।

विभाग ने वन मित्रों के 2061 पदों को भरने की प्रकिया शुरू की है। प्रदेश भर से करीब 70 हजार आवेदन आए हैं। ग्राउंड टेस्ट पास करने बाद इंटरव्यू के आधार पर तैनाती होगी। दीक्षा परमार की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने भर्ती पर रोक लगाई है। अदालत में दायर याचिका की पैरवी वरिष्ठ अधिवक्ता अंकुश दास ने की। याचिका में सरकार की तरफ से 7 अप्रैल 2017 को जारी अधिसूचना को चुनौती दी गई है।